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Char Dham Yatra Registration...
Registration
उत्तराखंड राज्य में वाहन चालकों हेतु चारधाम यात्रा मार्गों पर यात्रा सम्बन्धी सुझाव
क्या करें
यात्रा में संचालित समस्त व्यवसायिक यात्री वाहनों के लिए ग्रीनकार्ड एवं ट्रिपकार्ड प्राप्त करना अनिवार्य है।
वाहन के समस्त प्रपत्र आर0सी0, फिटनेस प्रमाण पत्र, बीमा प्रमाण पत्र, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, परमिट तथा उत्तराखण्ड राज्य का मोटर वाहन कर जमा का प्रमाण पत्र, चालक का लाईसेंस, ग्रीनकार्ड, ट्रिपकार्ड, यात्री सूची की वैध मूल प्रमाण प्रति साथ रखें।
पर्वतीय मार्गों पर संचालन हेतु चालक के लाईसेंस पर हिल पृष्ठांकन होना अनिवार्य है।
पर्वतीय मार्गों पर वाहन तकनीकी रूप से (भौतिक तथा यान्त्रिक दशा) ठीक होना आवश्यक है। वाहन की लाईट, डिपर, वाईपर, ब्रैक, स्टेरिंग, टायर आदि की जांच भी अवश्य करें।
वाहन में मानकानुसार लाल, सफेद तथा पीले रिफ्लेक्टर टेप अवश्य लगे हों।
वाहन में पूर्ण सुसज्जित फस्र्ट एड किट, लकडी अथवा लोहे का गुटका तथा अग्निशमन यंत्र रखना अनिवाय है।
पर्वतीय मार्गों पर सहायता के लिए वाहन में टॉर्च,रस्सी, पंचर किट, हवा भरने का पम्प, स्नो चैन भी रख लें।
यात्रा मार्गों पर कूडा फेंकने के लिए कूड़ेदान का प्रयोग करें। वाहन में कूड़ादान रखना अनिवार्य है।
वोमेटिंग बैग भी आवश्यकतानुसार रख लें।
यात्री अपनी स्वास्थ्य सम्बन्धी चिकित्सकीय सलाह व दवाईयाँ अवश्य साथ रखें।
यात्री अपना पंजीकरण करवायें व आवश्यकतानुसार गर्म कपड़े, छाता, बरसाती तथा पानी व खाने की सामग्री रख लें।
सीट बैल्ट अवश्य पहनें। पर्वतीय मार्गों पर सीट बैल्ट पहनना उतना ही सुरक्षित है, जितना मैदानी मार्गों पर।
चालक/परिचालक निर्धारित वर्दी में रहे।
पर्वतीय मार्गों के मोड़ों पर हाॅर्न का प्रयोग अवश्य करें।
वाहन को ढ़लान पर पार्क करते समय हैंड ब्रेक तथा लकड़ी अथवा लोहे के गुटके का प्रयोग अवश्य करें।
यात्रा प्रारम्भ करते समय एवं वापसी में यात्रा चैकपोस्ट से अनिवार्य रूप से ग्रीन कार्ड में प्रविष्टि करायें।
ढ़लान/चढ़ाई वाले मार्ग पर ऊपर चढ़ते हुए वाहन का पहले रास्ता दें।
वाहन के किसी भी दस्तावेज की वैधता समाप्त होने पर ग्रीन कार्ड को अपडेट अवश्य करायें।
यात्रा के प्रत्येक फेरे हेतु ट्रिप कार्ड अवश्य प्राप्त करें।
यात्रा मार्ग में स्थापित/उपलब्ध शौचालय का प्रयोग करें।
आपात स्थिति में चिकित्सा सम्बन्धी सहायता हेतु 108 तथा पुलिस सहायता हेतु 112 पर सम्पर्क करें।
पर्वतीय मार्गों पर स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देश का पालन करें।
क्या न करें
पर्वतीय मार्गों पर 4500 मिलीमीटर से अधिक व्हीलबेस, व्हीलबेस के 60 प्रतिशत से अधिक ओवरहैंग की तथा 2570 मिलीमीटर से अधिक समग्र चैड़ाई की वाहन में यात्रा अनुमन्य नहीं है।
बिना किसी वैध कारण के यात्रा निर्धारित न्यूनतम अवधि से पहले पूर्ण न करें। ओवरस्पीडिंग न करें।
बिना ग्रीन कार्ड/ट्रिप कार्ड के चारधाम यात्रा न करें।
पर्वतीय मार्गों पर रात्रि में वाहन संचालन प्रतिबन्धित है। अतः प्रातः 4 बजे से पूर्व एवं सायं 10 बजे के बाद वाहन का संचालन न करें।
वाहन की पंजीयन प्लेट स्पष्ट हो, वाहनों में किसी भी प्रकार के नाम, पदनाम के बोर्ड, सायरन/हूटर, लाल/पीली/नीली बत्ती आदि को प्रतिबन्धित किया गया है, अतः प्रयोग न करें।
प्रेशर हॉर्न, मल्टीटोन हॉर्न तथा चकाचैंध (फैन्सी) लाइटों का प्रयोग न करें।
वाहन में किसी भी प्रकार का ज्वलनशील पदार्थ (एल0पी0जी0, डीजल, पैट्रोल, कैरोसीन आदि) नहीं ले जाये।
वाहन को सदैव मार्ग के बायीं ओर रखकर ही चलाये। सड़क के बीच में वाहन न चलाये।
निर्धारित गतिसीमा से अधिक गति से वाहन न चलायें।
चालक 01 दिन में लगातार 8 घण्टे से अधिक वाहन स्टेंरिंग ड्यूटी न करें।
नींद आने, थक जाने, बीमार होने पर वाहन का संचालन कदापि न करें।
धूम्रपान एवं मादक पदार्थों-नशे, शराब इत्यादि का सेवन कर वाहन का संचालन कदापि न करें।
वाहन में निर्धारित क्षमता से अधिक यात्री या समान न ले जाये।
चालक चप्पल पहन कर वाहन न चलाये।
चालक, वाहन चलाते समय मोबाईल या किसी भी प्रकार के इलेट्रोनिक्स या डिजिटल गैजेट का प्रयोग न करें।
मार्ग पर गतिमान वाहनों में चालक रेडियो/म्यूजिक सिस्टम का संचालन न करें।
सामने वाले वाहन से पास दिये बगैर ओवरटेक न करें, मोड़ों पर कदापि ओवरटेक न करें।
पर्वतीय मार्गों पर वाहन में खराब, घिसे हुए टायरों एवं कटे-फटे टायरों का प्रयोग न करें।
वाहन को चढाई अथवा ढलान व खाई की ओर पार्क न करें।
अव्यवसायिक वाहन (सफेद नम्बर प्लेट) में किराये की सवारी के रूप में यात्रा न करें।
चालक/परिचालक, यात्रियों से दुव्र्यवहार न करें।
नोटः-
कोविड संक्रमण से बचाव हेतु मास्क, सैनिटाईजर, सामाजिक दूरी के नियम का पालन करें। वाहन को भी समय-समय पर सैनिटाईज करें।
नियमों का पालन न करने पर सक्षम अधिकारी द्वारा वाहन का चालान कर ग्रीनकार्ड को उस वर्ष की सम्पूर्ण यात्रा अवधि के लिए निरस्त किया जा सकता है।
Do's
For all public service vehicles (passengers) plying for yatra it is mandantory to get green card and trip card.
The driver should carry all the valid documents of vehicle-RC, fitness certificate, insurance certificate, pollution under control certificate,permit and proof of motor vehicle tax deposit of Uttarakhand state together with the valid original copy of license, green card, trip card and passenger list in the vehicle.
Hill endorsement on license of driver is mandatory for driving on hilly routes.
Vehicles on the hill routes are required to be technically fit (physically and mechanically). The proper working of vehicle's lights, dipper, wipers, brakes, steering, tires, etc. must be ensured.
The vehicle should have properly affixed red, white and yellow reflector tapes as per standard.
It is must to keep a fully equipped First aid box, wooden/iron block and fire extinguisher in the vehicle.
It is required to keep torch, rope, puncture kit, air pump and snow chain in the vehicle for neccessary help on hill routes.
Use dustbin to throw garbage on yatra routes. It is mandatory to keep the dustbin in the vehicle.
Keep the vomiting bags as per requirement.
Passengers must carry their health related medical advice and medicines.
Passengers should get themselves registered and make use of warm clothes, umbrellas, raincoats and also Keep water food items as per requirement.
It is mandantory to wear seat belt. Wearing seat belt on hill routes is as safe as on plain routes.
The driver/conductor should remain in the prescribed uniform.
Horn must be used on the turns of Hill routes.
While parking the vehicle on the slope, use the handbrake / iron or wooden block.
When starting the Yatra and in return, entry in the Green card must be compulsorily made at the Yatra check posts.
Give way to the upcoming vehicle on slope/climbing routes.
When the validity of any document of the vehicle expires, please get the green card updated.
Must get a trip card for each trip of the yatra.
Use installed / available toilets on the Yatra route.
In case of an emergency please contact 108 for medical assistance and 112 for police assistance.
Follow the instructions on hill routes issued by the local administration.
Don't
Travelling in vehicles having More than 4500 mm of wheelbase , overhang of more than 60 percent of the wheelbase and overall width exceeding 2570 mm is not permissible on hill routes.
Do not complete the yatra before the stipulated minimum duration without any valid reason. Do not Overspeed.
Do not travel to Chardham Yatra without a valid Green Card/Trip Card.
Driving a vehicle at night is prohibited on Hill routes, do not drive a vehicle before 4 am in the morning and after 10 pm in the evening.
Do not use fancy registration plates, the registration plate of the vehicle should be clearly visible, any type of name, designation board in the vehicles, Sirens /hooters, red/yellow / blue lights etc. are prohibited.
Do not use pressure horn, multitone horn and dazzling lights.
Do not carry any flammable substance (LPG, diesel, petrol, kerosene etc.) in the vehicle.
Always drive the vehicle on the left side of the road.Do not drive a vehicle in the middle of the road.
Do not drive at a higher speed than the stipulated speed.
The driver should not do steering duty for more than 8 hours continuously in a day.
Do not drive the vehicle when you are sleepy, tired or sick.
Do not smoke or drive the vehicle after consuming drugs and intoxicants, alcohol, etc.
Do not exceed the prescribed capacity of passengers or luggage in the vehicle.
Driver should not drive the vehicle while wearing slippers.
Driver should not use mobile phones or any type of electronics or digital gadget while driving.
The driver must not operate the radio/music system in the moving vehicles.
Do not overtake without getting the pass from the vehicle in front, never overtake at the bends.
The tyres of the vehicle should be in good and road worthy condition . Do not use worn out and damaged tires.
Do not park the vehicle towards a slope/climb or valley side.
Do not hire a private vehicle (white number plate) for yatra.
Driver/conductor should not misbehave to passengers.
Note-
To prevent from COVID 19 use a mask,sanitizer and maintain social distance. Keep the vehicle sanitized from time to time.
Competent authority can issue a challan to vehicle and cancel the green card for entire yatra duration of the year on violation of rules.
Emergency Numbers /आपातकालीन नम्बर
Police Department /पुलिस विभाग
112
Fire Birgade /अग्निशमन
101
Ambulance /एम्बुलेन्स
108
Women Helpline /महिला हेल्पलाईन
1090
Tourism Helpline /Yatra Control Room /पर्यटन हेल्पलाइन / यात्रा नियंत्रण कक्ष/td>
0135-2559898/0135-2552627